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Shashi Tharoor defamation case: पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई फरवरी 2020 तक टली

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई 15 फरवरी 2020 तक टाल दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 05:13 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 03:20 PM (IST)
Shashi Tharoor defamation case: पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई फरवरी 2020 तक टली
Shashi Tharoor defamation case: पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई फरवरी 2020 तक टली

नई दिल्‍ली, एएनआइ। Shashi Tharoor defamation case: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई 15 फरवरी 2020 तक टाल दिया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। शशि थरूर ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी।

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इससे पहले कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि शरूर के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगा दी थी।  पीएम मोदी के खिलाफ 'शिवलिंग पर बिच्‍छू' वाली एक टिप्‍पणी करने के मामले में शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज है।

क्‍या था शशि थरूर का बयान

कांग्रेसी के वरिष्‍ठ नेता शशि थरूर ने कहा था- 'प्रधानमंत्री उस बिच्छू की तरह हैं, जो शिवलिंग पर बैठा है। जिसे हाथ से भी हटाया नहीं जा सकता है। और चप्पल से भी नहीं मारा जा सकता है।' इस बयान के बाद शशि थरूर की इसके लिए काफी आलोचना भी हुई थी।

दो दिन पहले ही जारी हुआ था वारंट

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 नवंबर को ही शशि थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जिस पर आज रोक लगी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर ही कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।

शिकायतकर्ता पर लगा जुर्माना

इस मामले में बीते सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शशि थरूर मौजूद नहीं हुए इस पर कोर्ट ने 27 नवंबर के लिए वारंट जारी किया। वहीं कोर्ट ने पांच हजार रुपये की गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्‍बर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। राजीव पर जुर्माना कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्‍थित नहीं रहने के लिए लगा।

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