Agusta Westland: रतुल पुरी को झटका, गैर जमानती वारंट रद करने की याचिका कोर्ट में खारिज
रतुल पुरी की गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने या उसे रद करने की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, जेएनएन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने या उसे रद करने की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। रतुल पुरी की तरफ से कोर्ट में गैर जमानती वारंट को रद करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी।
बता दें कि रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के एक नए मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। वे इस समय छह दिन की ईडी की रिमांड पर हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपित रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने कहा कि मामले की प्रभावी जांच के लिए रतुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। पूछताछ के दौरान रतुल पुरी जांच एजेंसी को कपटपूर्ण जवाब दे रहे थे। अदालत के सामने पेश किए गए बयान से साबित हुआ है कि उन्होंने जांच एजेंसी को प्रभावित करने की कोशिश की।
पीठ ने कहा था कि रतुल पुरी को अग्रिम जमानत देने का असर मुकदमे पर पड़ेगा। पूरे मामले पर विचार करने के बाद प्राथमिक तौर पर अदालत को ऐसा लगता है कि प्रभावी जांच के लिए पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इससे पहले पीठ ने पुरी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से की गई जिरह सुनी। ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।
रतुल पुरी की तरफ से पेश की गई थी ये दलील
पुरी की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रतुल जांच में सहयोग कर रहे हैं। ईडी का आरोप है कि मामले में रतुल पुरी की भूमिका तब सामने आई, जब आरोपित राजीव सक्सेना को 31 जनवरी को यूएई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। जांच में पता चला कि पुरी की विदेशी ईकाई ने फंड प्राप्त किया। यह भी आरोप है कि पुरी दूसरे नामों से फर्जी कंपनी चला रहे थे।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से रतुल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने सात अगस्त को अग्रिम जमानत की मांग ठुकरा दी थी और नौ अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। रतुल ने अग्रिम जमानत पर फैसला लेने से पहले अन्य सभी आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने की मांग हाई कोर्ट से की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था।
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