AgustaWestland case: आरोपित क्रिश्चियन मिशेल को झटका, दिल्ली की विशेष कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दोनों मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड (AgustaWestland deal) हेलिकॉप्टर सौदा दलाली मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की दिल्ली की स्पेशल सीबीआइ कोर्ट से झटका लगा है। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दोनों मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मिशेल और जांच एजेंसियां दोनों पक्ष सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला 7 सितंबर के लिए सुरक्षित कर लिया था।
ईडी और सीबीआई मिशेल की जमानत अर्जी का कोर्ट में पुरजोर विरोध कर रहे थे, इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी कोर्ट तीन बार खारिज कर चुका है।
पिछली सुनवाई में ED और CBI के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल के वकील का ये दावा गलत है कि 28 दिनों में 600 घंटे पूछताछ की गई। ईडी का कहना है कि मिशेल ने ईडी की पूछताछ में सेक्शन 50 में बयान दिया है कि उनके पिता लंबे समय से भारत में ऐसे सौदों में मध्यस्थता करते रहे हैं।