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जेजेपी को पार्टी के रूप में मिली मान्‍यता, लेकिन पूरी करनी होगी यह बड़ी शर्त

जननायक जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने पंजीकृत कर लिया है लेकिन उसे अभी कोई चुनाव निशान नहीं मिला है। इसके लिए उसे एक बड़ी यार्त पूरी करनी होगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 08:44 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 08:42 AM (IST)
जेजेपी को पार्टी के रूप में मिली मान्‍यता, लेकिन पूरी करनी होगी यह बड़ी शर्त
जेजेपी को पार्टी के रूप में मिली मान्‍यता, लेकिन पूरी करनी होगी यह बड़ी शर्त

चंडीगढ़, जेएनएन। दुष्‍यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को चुनव आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है। इसके साथ ही उसे चुनाव निशान नहीं मिला है। चुनाव चिह्न के लिए आयोग ने बड़ी शर्त लगा दी है। इसके लिए पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 10 सीटों में से आधी यान‍ि पांच पर अपने उम्‍मीदवार मैदान में उतारेन पड़ेेेंगे।

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लोकसभा चुनाव में हरियाणा की पांच सीटों पर प्रत्‍याशी उतारने के बाद मिलेगा समान चुनाव चिह्न

बता दें कि पिछले दिनों हुए जींद विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी का अधिकृत चुनाव चिह्न नहीं होने के चलते दिग्विजय चौटाला को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में एक समान चुनाव चिह्न मिल सकते हैं। लेकिन, चुनाव आयोग ने इसके लिए न्यूनतम पांच संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की शर्त लगाई है। इससे कम उम्मीदवारों की स्थिति में सभी पार्टी प्रत्याशियों को निर्दलीय मानते हुए अलग-अलग चुनाव चिह्न दिए जाएंगे।

दुष्यंत की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया पंजीकरण नंबर, 50 फीसद सीटों पर प्रत्याशी उतारने की शर्त

चुनाव आयोग ने जेजेपी को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करते हुए यह शर्त लगाई है। इनेलो से अलग होने के बाद सांसद दुष्यंत चौटाला ने 29 नवंबर 2018 को चुनाव आयोग में जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन किया था।

1 मार्च तक नई पार्टी के नामकरण पर आपत्ति दी जा सकती थी, लेकिन किसी दल ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद चुनाव आयोग ने जेजेपी को सियासी दल के रूप में मान्यता देते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया।

जेजेपी प्रधान को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने साफ किया है कि पार्टी के पंजीकरण के बावजूद अभी उसे स्थायी चुनाव चिह्न नहीं दिया जा सकता। हालांकि, नियमानुसार अगर लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 50 फीसद सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है तो सभी प्रत्याशियों को एक समान चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि नई पार्टी को कोई झंडा नहीं दिया जा सकता। अगर उसने अपना कोई झंडा निर्धारित किया है तो यह उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। फ्लैग कोड के उल्लघंन पर अगर कोई सियासी दल उसके झंडे को चुनौती देता है तो यह नई पार्टी की जिम्मेदारी होगी।

चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई जेजेपी, चुनाव चिह्न जल्द : दुष्यंत

सांसद दुष्यंत चौटाला के मुताबिक चुनाव आयोग ने 1 फरवरी को जेजेपी को सियासी दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है। जल्द ही चुनाव चिह्न मिल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव का नामांकन शुरू होने से पहले ही पार्टी को चुनाव चिह्न मिल जाएगा। जेजेपी सभी सीटों पर पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी।


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