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Lockdown 5 Guidelines: बंगाल सरकार ने भी 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा, नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

Lockdown 5 guidelines West Bengalकंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पूरी तरह रहेगा जारी। क्लियर एरिया में सभी गतिविधियों की होगी इजाजत। एमएसएमई व बड़े उद्योग को एक जून से खोलने की अनुमति।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 09:58 AM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 10:13 AM (IST)
Lockdown 5 Guidelines: बंगाल सरकार ने भी 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा, नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
Lockdown 5 Guidelines: बंगाल सरकार ने भी 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा, नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार द्वारा केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाये जाने की घोेषणा के बाद बंगाल सरकार ने भी शनिवार को राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से देर शाम जारी आदेश में लॉकडाउन के दौरान राज्य में पाबंदियों से कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा की गई है।

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इसके तहत कंटेनमेंट जोन या कैटेगरी ए इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा। क्लियर एरिया यानी कैटेगरी सी में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, वहीं बफर एरिया यानी कैटेगरी बी में भी सभी गतिविधियों की इजाजत होगी। प्रभावित इलाकों के बाहर कुछ और गतिविधियों की इजाजत होगी। एमएसएमई व बड़े उद्योग 1 जून से खुल सकते हैं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इसके तहत चाय बागानों व जूट मिलो में 1 जून से 100 फीसदी कर्मचारी काम कर सकते हैं।

वहीं, सूक्ष्म, लघु, मझोले और खनन उद्योग समेत बड़े उद्योगों को भी 100 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। निर्माण गतिविधियां भी 100 फीसदी मजदूरों के साथ की जा सकती हैं। वहीं, 8 जून से सरकारी कार्यालयों में 70 फीसद कर्मचारियों के साथ रोटेशन के आधार पर काम होगा। 1 जून से बसों की भी आवाजाही की इजाजत अंतर जिला सरकारी व निजी बसों की आवाजाही एक जून से हो सकेगी। बस में बैठने की क्षमता के बराबर ही यात्रियों को लिया जा सकता है। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क और ग्लब्स पहनना होगा।

1 जून से धार्मिक स्थल भी खुलेंगे

स्थानीय पुलिस थाने के साथ परामर्श करके 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है। हालांकि, एक वक्त में 10 से अधिक लोगों को परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। परिसर में लोगों की भीड़ या उनके इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। टीवी या सिनेमा प्रोडक्शन संबंधी गतिविधि भी 1 जून से होगी शुरू राज्य में टीवी और सिनेमा प्रोडक्शन से जुड़ी इनडोर व आउटडोर गतिविधियों, वेब पोर्टल तथा ओटीटी प्लैटफॉर्म आगामी 1 जून से शुरू हो सकती हैं।

हालांकि, एक वक्त में 35 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते। होटल, रेस्तरां, मॉल 8 जून से खुलेंगे। निजी कार्यालयों व संस्थानों में 8 जून से प्रबंधन की इच्छानुसार कर्मचारियों की तादाद निर्धारित हो सकती है। हालांकि, घर से काम करने को बढ़ावा देना होगा। होटल, रेस्तरां 8 जून से खुल सकते हैं।

इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल जायेंगे। नियमों का सख्ती से करना होगा पालन राज्य सरकार के नए दिशा- निर्देश में कहा गया है कि उपरोक्त सभी गतिविधियों में शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन कठोरतापूर्वक करना होगा। प्रबंधन समिति, ट्रस्टी बोर्ड, गवर्निंग बॉडी या निजी संस्थानों, संगठनों या प्रतिष्ठानों के मालिक नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। शारीरिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी नियमों, मास्क को पहनने संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। 


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