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अब इस मामले में जेल जा सकते हैं लालू, कसने लगा सीबीआइ कोर्ट का शिकंजा

Lalu Prasad Yadav देवघर दुमका और चाईबासा ट्रेजरी के दो मामलों सहित चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की 16 जनवरी को डोरंडा मामले में कोर्ट में पेशी होगी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 07:37 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 08:44 AM (IST)
अब इस मामले में जेल जा सकते हैं लालू, कसने लगा सीबीआइ कोर्ट का शिकंजा
अब इस मामले में जेल जा सकते हैं लालू, कसने लगा सीबीआइ कोर्ट का शिकंजा

रांची, [जागरण स्‍पेशल]। Lalu Prasad Yadav देवघर, दुमका और चाईबासा ट्रेजरी के दो मामलों सहित चारा घोटाले के कुल चार मामलों के सजायाफ्ता पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब एक और मामले में सजा की ओर बढ़ रहे हैं। देश के बहु‍चर्चित चारा घोटाला का यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। इस मामले में ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ इस मामले में केस संख्‍या आरसी 47ए/96 दर्ज कर अदालत में  चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वर्तमान में रांची में सीबीआइ की विशेष अदालत में डोरंडा मामले की सुनवाई रोजाना हो रही है।

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अदालत के ताजा फैसले के मुताबिक 16 जनवरी को लालू प्रसाद को पेश किया जाएगा। जहां कोर्ट में लालू का बयान दर्ज होगा। बिरसा मुंडा जेल के कैदी नंबर 3351 लालू की पेशी के लिए मंगलवार को अदालत ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है। डोरंडा कोषागार मामले में कुल 111 आरोपितों की पेशी होनी है, इनमें 109 आरोपित अदालत में हाजिरी लगा चुके हैं। लालू के अलावा पशुपालन विभाग के डॉक्‍टर शिवनंदन प्रसाद अब तक अदालत में पेश नहीं हो सके हैं।

डोरंडा मामले में अब आगे क्‍या

देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले (आरसी 47ए/96) में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट की मुश्‍कें कस रही हैं। इस मामले में कोर्ट में 16 जनवरी को उनका बयान रिकॉर्ड होने के बाद अब बचाव पक्ष की ओर से गवाहों की पेशी कराई जाएगी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस की जानी है। ऐसे में रोजाना सुनवाई की स्थिति में जल्‍द ही फैसला आने की उम्‍मीद बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अधिकतम तीन महीने में अदालत डोरंडा कोषागार मामले में अपना फैसला सुना देगी। चारा घोटाला की सुनवाई कर रहे सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई के लिए जांच एजेंसी को ताकीद की है। आरोपितों के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किये जाएंगे। आरोपितों की ओर से अदालत में गवाहों की लिस्ट सौंपी जाएगी। अदालत के आदेश से गवाही आरंभ होगी। गवाही के बाद बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष में बहस होगी। इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।

सीबीआइ की विशेष अदालत बता चुकी है उच्‍च स्‍तरीय साजिशकर्ता

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने हाई लेवल कांस्पिरेटर (उच्‍च स्‍तरीय साजिशकर्ता) बताया है। ऐसे में लालू को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी का रूख भी स्‍पष्‍ट है। झारखंड हाई कोर्ट में बीते दिनों इस मामले में लालू की ओर से आधी सजा काटने की बिना पर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआइ ने दलील दी थी कि इस मामले में लालू को जमानत न दी जाए। हालांकि सीबीआइ की ओर से झारखंड उच्‍च न्‍यायालय में इस मामले में लालू को मिली साढ़े तीन साल की सजा को कम बताते हुए इसे सात साल तक बढ़ाए जाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। जिसे अदालत ने सुनवाई योग्‍य मानते हुए जांच एजेंसी की याचिका स्‍वीकार कर ली है। इस पर भी आने वाले दिनों में सुनवाई होगी।

चार मामलों में जेल काट रहे लालू यादव

चारा घोटाले के चार मामलों में अब तक लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत से सजा हो चुकी है। इसमें देवघर कोषागार मामला, दुमका कोषागार मामला और चाईबासा कोषागार के दो मामले शामिल हैं। इनमें से चाईबासा के एक और देवघर मामले में लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लालू इन चारों मामलों में अभी रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। देवघर मामलों में दो अलग-अलग आरोपों पर उन्‍हें सात-सात साल की दो सजाएं सुनाई गई हैं। करोड़ों रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के इन मामलों में सभी सजाएं साथ-साथ चल रही हैं।

रिम्‍स में 11 गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे राजद सुप्रीमो

वर्तमान में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्‍थान, रिम्‍स में अपनी 11 गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। लालू हर्ट की बीमारी के अलावा किडनी फेल्‍योर से भी जूझ रहे हैं। उन्‍हें हाई ब्‍लड शूगर के कारण रोज 80 यूनिट इंसुलिन दिया जा रहा है। जबकि ब्‍लड प्रेशर भी उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहता है। रिम्‍स में लालू की देखरेख कर रहे चिकित्‍सकों की टीम के मुताबिक लालू की हालत स्थिर है। उन्‍हें खान-पान की कई पाबंदियों के साथ ही रोज 15 से अधिक दवाइयां दी जा रही हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता हैं। उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सबसे ज्यादा सात-सात साल (कुल 14 साल) जेल की सजा सुनाई गई थी। गंभीर बीमारी को देखते हुए लालू प्रसाद फिलहाल पुलिस कस्टडी में रिम्स में इलाजरत हैं। 

चारा घोटाला मामले में लालू का गुरुवार को दर्ज होगा बयान

रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 16 जनवरी (गुरुवार) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद का बयान रांची स्थित सीबीआइ अदालत में दर्ज होगा। मंगलवार को सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद को सशरीर अदालत में पेश करने का आदेश निर्गत किया है।

139 करोड़ रुपये के घोटाले में मुख्य आरोपित हैं राजद प्रमुख लालू प्रसाद

डोरंडा कोषागार से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद सहित 111 आरोपित ट्राइल फेस कर रहे हैं। इसमें 109 आरोपितों का बयान दर्ज किया जा चुका है। लालू व एक पशु चिकित्सक डॉ. शिवनंदन प्रसाद का बयान लेना बाकी है। डॉ. शिवनंदन प्रसाद को भी अदालत द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन बीमार होने के कारण बयान दर्ज कराने वे नहीं आ सके हैं। सीबीआइ उनका बयान शपथ पत्र के जरिये ले सकती है।

तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर से पूछे गए 12 सवाल

संयुक्त बिहार के तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद मंगलवार को अदालत में पेश हुए। वे दिन में करीब 11 बजे अदालत पहुंचे। विशेष जज एसके शशि के आदेश से उनका बयान कलमबंद किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे पीपी बीएमपी सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े 12 प्रश्न पूछे। अधिकतर प्रश्न के जवाब में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। अदालत से कहा कि मंत्री रहते हुए कई लोग उनसे मिलने आते थे। वे घोटाले के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं।


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