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Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव के समय यदि कोई वोटर कोरोना संक्रमित हो जाए तो वह कैसे करेगा मतदान, आइये जानें आयोग के प्रावधान

Bihar Assembly Elections 2020 ऐसे वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था का विकल्प दे रहा निर्वाचन आयोग संक्रमण से बचाव के साथ चुनाव कराने की पुख्ता तैयारी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 02:30 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 02:30 PM (IST)
Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव के समय यदि कोई वोटर कोरोना संक्रमित हो जाए तो वह कैसे करेगा मतदान, आइये जानें आयोग के प्रावधान
Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव के समय यदि कोई वोटर कोरोना संक्रमित हो जाए तो वह कैसे करेगा मतदान, आइये जानें आयोग के प्रावधान

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020 : कोरोना संक्रमण के साये में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग काफी सजग है। संक्रमण नहीं फैले इसके लिए कई नई प्रक्रिया का समावेश किया गया है। आसन्न चुनाव में सिर्फ सर्विस वोटर ही नहीं। कई तरह के मतदाता डाक बैलेट से वोट कर सकेंगे। इसमें कोरोना पॉजिटिव या होम क्वारंटाइन लोगों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। आयोग के निर्देश के अनुसार इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग वोटर भी चाहें तो बूथ पर आए बिना पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने निर्देश जारी किया है। इसके अलावा भी नामांकन, चुनाव प्रचार, मतदान से लेकर मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह कोरोना से सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पोलिंग एजेंट का मिलेगा विकल्प

आयोग के निर्देश के अनुसार सभी दल इस बार चुनाव में पोलिंग एजेंट के साथ एक अन्य रिलीफ एजेंट का विकल्प रखेंगे। बूथ पर निर्धारित स्थान पर जाने से पहले पोलिंग एजेंट की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके शरीर का तापमान औसत से अधिक होने पर उसकी जगह रिलीफ एजेंट मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। ईवीएम में वोटिंग बटन से संक्रमण नहीं फैले इसके लिए प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र में प्रवेश के समय ग्लब्स दिए जाएंगे। हस्ताक्षर व वोटिंग बटन दबाते समय इस ग्लब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान के बाद ग्लब्स को कूड़ेदान में रखकर मतदाता हाथ को वहां रखे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे।

रोड शो में वाहनों के दो काफिलों के बीच आधा घंटा का होगा अंतराल

चुनाव प्रचार के लिए भी आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें रैली व रोड शो के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्थान चयन करने की जिम्मेदारी दी है। रोड शो में पांच-पांच वाहनों का ही काफिल होगा। वहीं एक काफिले के गुजरने के आधे घंटे बाद ही दूसरा काफिला गुजर सकेगा। घर-घर चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार अधिकतम पांच व्यक्तियों के साथ जा सकेंगे। बॉडीगार्ड की संख्या को इससे अलग रखा गया है।  


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