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Gujarat: कांग्रेस विधायक मंगल गावित बोले, सरकार के खिलाफ तीर-धनुष उठाएं आदिवासी

Gujarat Congress MLA. गुजरात के कांग्रेस विधायक मंगल गावित ने कहा कि अगर हमें बात मनवानी है तो पारंपरिक हथियार उठाने होंगे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 01:47 PM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 02:49 PM (IST)
Gujarat: कांग्रेस विधायक मंगल गावित बोले, सरकार के खिलाफ तीर-धनुष उठाएं आदिवासी
Gujarat: कांग्रेस विधायक मंगल गावित बोले, सरकार के खिलाफ तीर-धनुष उठाएं आदिवासी

अहमदाबाद, प्रेट्र। Gujarat Congress MLA. गुजरात के कांग्रेस विधायक मंगल गावित ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे आदिवासियों से कहा कि वे आपने पारंपरिक हथियार तीर-धनुष उठाएं, तभी भाजपा सरकार उनकी मांगें मानेगी।

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आदिवासी नेता गावित के इस बयान का वीडियो शुक्रवार को वायरल हो गया। वीडियो में वह प्रदर्शनकारियों को यह कहते देखे जा सकते हैं कि उनके धरने पर सरकार ध्यान नहीं देने वाली। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह व धरना से सरकार आपकी मांगों को नहीं मानने वाली। अगर हमें बात मनवानी है तो पारंपरिक हथियार उठाने होंगे। तब तक आंदोलन करना होगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती।

गावित गांधीनगर की सत्याग्रह छावनी में प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे थे। वीडियो वायरल होने पर गावित ने कहा कि उन्होंने गत पांच फरवरी को जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि वह रबारी और भारवाड जातियों को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद करने और खाली सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर सरकार के पास गए थे। उधर, आदिवासी विकास मंत्री गणपत वसावा ने गुरुवार को प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि फर्जी आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ तीन हफ्ते में तीसरी बार कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजी गणात्रा ने हार्दिक के वकील की कोई भी दलील सुनने से इन्कार करते हुए उनके खिलाफ शुक्रवार को दूसरी बार गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। उन्हें जज गणात्रा की ओर से जारी वारंट पर ही 18 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 22 जनवरी को हार्दिक को इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वह अदालत की कार्रवाई में मदद करेंगे तथा पेशी के दौरान हाजिर रहेंगे।

शुक्रवार को उनके वकील ने कहा कि हार्दिक की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत की अर्जी विचाराधीन है, इसलिए वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हार्दिक के खिलाफ वर्ष 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्यभर में कई मामले दर्ज हुए थे। इनमें कुछ मामले देशद्रोह से भी संबंधित हैं। 

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