Coronavirus Lockdown: राजनीतिक दबाव के बाद गहलोत सरकार ने पास जारी करने के नियम संशोधित किए
राजस्थान में गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में पास व्यवस्था में किया बदलाव प्रदेश में एक दूसरे जिले में पास की जरूरत नहीं
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में पास व्यवस्था में बदलाव किया। अब प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। अन्य राज्य में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसे जिला कलेक्टर द्वारा पास जारी किया जाएगा।
गुजरात और उत्तरप्रदेश सीमा से श्रमिकों एवं प्रवासियों की आवाजाही को लेकर हुई समस्या के बाद राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन व कर्फ्यू पास जारी करने के नियमों के बदलाव किया है। सरकार ने रविवार देर रात तय किया कि अब प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी । यह छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी।
हालांकि कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वााहनों से जाने वालों के लिए जिला कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी,पुलिस उप अधीक्षक,क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीएवं जिला उधोग अधिकारी की ओर से जारी किए गए पास मान्य होंगे।
दूसरे राज्यों से बस व ट्रेन से आने वालों के लिए जिला कलेकटर पास जारी कर सकेंगे । सरकार ने तय किया है कि कफ्र्यू वाले इलाकों में केवल जिला कलेक्टर द्वारा जारी पास ही मान्य होंगे। रविवार को बिहार और झारखंड के मजदूरों को उत्तरप्रदेश होकर जाने के लिए मथुरा सीमा से प्रवेश कराने के प्रयास के दौरान राजस्थान में भरतपुर के पुलिसकर्मियों का मथुरा के पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हो गया था ।
इस दौरान दो पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी थी । इसी के साथ गुजरात,पंजाब,उत्तरप्रदेश,हरियाणा व दिल्ली जैसे पड़ौसी राज्यों से आ रहे लोगों को भी पास को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था । इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को प्रदेश की सीमा पर काफी मुश्किल हो रही थी । इस मुद्दे को लेकर विधायकों एवं सांसदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अपनी बात पहुंचाई थी । इसके बाद सरकार ने पास जारी करने के नियमों में बदलाव किया है । नियमों में बदलाव के बाद भी बीकानेर में सोमवार सुबह 5 बजे पंजाब के लोगों को अपने गृह राज्य में जाते हुए पुलिस ने रोका है ।