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ED ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 07:47 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 07:16 AM (IST)
ED ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
ED ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

लखनऊ, जेएनएन। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार के एक और मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी का शिकंजा बसपा शासनकाल में माध्यमिक शिक्षामंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा पर कसा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की कार्रवाई के बाद अब ईडी ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के पांच करोड़ रुपये कीमत के दो भूखंड अटैच किये हैं। पूर्व में विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके बाद ईडी ने मनीलांड्रिंग का केस दर्ज किया था। 

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बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति का गंभीर आरोप लगा था। वर्ष 2013 में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भदोही के औराई थाने में आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज कराकर जांच की थी। बाद में रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। वर्ष 2014 में ईडी ने विजिलेंस की ओर से कराई गई एफआइआर को आधार बनाकर मनीलांड्रिंग का केस दर्ज कर पड़ताल शुरू की थी। ईडी ने रंगनाथ मिश्रा के प्रयागराज के जार्ज टाउन क्षेत्र स्थित दो भूखंड अटैच किए हैं। यह संपत्तियां रंगनाथ मिश्रा ने अपने व परिवारीजन के नाम पर वर्ष 2010 में ली थीं।

वर्ष 2007 से वर्ष 2011 के मध्य बसपा शासनकाल में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा का नाम लैकफेड घोटाले में भी आया था और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बताया गया कि मंत्री पद पर रहने के दौरान उन्होंने आये से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। ईडी रंगनाथ मिश्रा व उनके परिवारीजन द्वारा ट्रस्ट, समिति और संस्थानों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों के श्रोतों के बारे में जांच कर रही है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में रंगनाथ मिश्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पद पर वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक रहे। उनके खिलाफ भदोही के थाना औराई में 30 अक्टूबर, 2012 को उप सेनानायक पीएसी राजपाल सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि लोक सेवक के पद पर रहने के दौरान इनके आय और खर्च की जांच की गई तो कुल आय 1 करोड़ 57 लाख 4 हजार 231 रुपये और खर्च 7 करोड़ 61 लाख 16 बजार 480 रुपये सामने आया। आरोप है कि आय के सापेक्ष खर्च 6 करोड़ 04 लाख 10 हजार 249 रुपये अधिक है।


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