Rajasthan: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में अब फैसला 20 को
Rajasthan Court सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर फैसला नहीं सुनाया जा सका। अब इस मामले में 20 अगस्त को फैसला होगा।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan Court: कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच सहित निचली अदालतों में कामकाज पर ब्रेक लग गया है। इस कारण सोमवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर फैसला नहीं सुनाया जा सका। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 17 से 19 अगसत तक अवकाश के कारण अब 20 अगस्त को यह फैसला सुनाया जाएगा।
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति के अब तक छह सैंपल लिए गए, इनमें से दो में वे पॉजिटिव पाए गए और चार में निगेटिव मिले। रविवार शाम कंफर्मेशन रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में आधा दर्जन कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। इनमें मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के दो कर्मचारी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के सभी जजों, वकीलों व कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कराने के लिए सोमवार से बुधवार तक कैंप लगाया गया है। हाईकोर्ट जयपुर पीठ से लेकर शहर की सभी अदालतों में अगले तीन दिन के लिए कार्य स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेड़तवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं।
गौरचलब है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन विधानसभा सत्र को देखते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने विलय करने वाले छह विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था, जिसमें विश्वास प्रस्ताव सहित सभी मुद्दो पर सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए कहा गया है। विश्वास प्रस्ताव तो शुक्रवार को पारित हो गया। अब विभिन्न विधेयकों को सदन की आगामी बैठकों में मतदान हो सकता है, ऐसे में बसपा नेतृत्व ने सरकार के खिलाफ मतदान के लिए कहा है। उधर, विधायकों ने इस व्हिप को मानने से इनकार कर दिया था।