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सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी के लिए दबिश, पकड़े नहीं जाने पर कराई गई कुर्की के लिए मुनादी

रामपुर के सपा सांसद आजम खां के खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज हैं लेकिन गिरफ्तारी के लिए दबिश और मुनादी की कार्रवाई पहली बार की गई है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 06:05 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 09:06 AM (IST)
सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी के लिए दबिश, पकड़े नहीं जाने पर कराई गई कुर्की के लिए मुनादी
सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी के लिए दबिश, पकड़े नहीं जाने पर कराई गई कुर्की के लिए मुनादी

रामपुर, जेएनएन। सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खां की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गुरुवार को उनके आवास पर दबिश दी, लेकिन कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस पर पुलिस ने उनके मुहल्ले और आसपास के इलाके में डुग्गी पिटवाई और रिक्शा घुमाकर कुर्की की मुनादी करवाई। कोर्ट में पेश होने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। आजम के खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए दबिश और मुनादी की कार्रवाई पहली बार की गई है।

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अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज है। यह मुकदमा स्पेशल कोर्ट (एमपी एमएलए) में चल रहा है। कोर्ट से आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी हुए हैं। इस मामले में 24 जनवरी 2020 को तीनों को अदालत में प्रत्येक दशा में हाजिर होना है। इसी मामले में गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को पुलिस ने आजम खां के आवास पर दबिश भी दी लेकिन, घर पर ताला लगा मिला। इसके बाद पुलिस ने उनके मुहल्ले और आसपास के इलाके में डुग्गी पिटवाई और रिक्शा घुमाकर कुर्की की मुनादी करवाई।

गंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामवीर सिंह ने बताया कि सांसद आजम खां,उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में अदालत ने पहले उनके वारंट जारी किए और फिर गैर जमानती वारंट। इसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी कर दिए। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं, फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। निर्धारित तारीख तक हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सांसद आजम खां रामपुर पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं, जबकि वह दो सप्ताह पहले ही अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्रा से मुलाकात करने बरेली गए थे। उन्होंने एडीजी से रामपुर में हुए उपद्रव में निर्दोष लोगों को फंसाने की शिकायत की थी। इसके बाद से कहां हैैं, इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है।

यह है मामला

यह मुकदमा अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल जनवरी माह में मुकदमा दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला ने धोखाधड़ी से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसके लिए आजम खां और उनकी पत्नी ने भी शपथ पत्र देकर गलत तथ्य पेश किए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद से ही अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। सांसद आजम खां के खिलाफ 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मामलों में कल भी उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जारी हुए थे। इनमें एक मामला पड़ोसी को धमकाने का और दूसरा आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है।

कुर्की के नोटिस के बाद कराई जाती है मुनादी

थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि गैर जमानती वारंट के बाद भी अगर अभियुक्त कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस उनकी कुर्की प्रक्रिया के लिए अदालत पहुंचती है। वहां से धारा 82 के तहत नोटिस जारी होता है। नोटिस को आरोपित के घर पर चस्पा किया जाता है। अदालत के आदेश पर इसी प्रक्रिया के तहत डुग्गी पिटवाकर मुनादी कराई जाती है कि अभियुक्त की अदालत में पेशी होनी है। गुरुवार को डुग्गी पिटवाने के साथ ही रिक्शे से घूमकर लाउडस्पीकर से उद्घोषणा भी कराई गई। इसकी रसीद और वीडियो भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत से धारा 83 के तहत नोटिस जारी होगा, तब घर की कुर्की होगी।


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