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महिला से अभद्रता करना AAP विधायक को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 7 दिन कारावास की सजा

आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को कोर्ट ने सात दिन की कारावास की सजा सुनाई है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 19 Aug 2019 06:56 PM (IST)Updated: Mon, 19 Aug 2019 06:56 PM (IST)
महिला से अभद्रता करना AAP विधायक को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 7 दिन कारावास की सजा
महिला से अभद्रता करना AAP विधायक को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई 7 दिन कारावास की सजा

नई दिल्ली, जेएनएन। आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को कोर्ट ने सात दिन की कारावास की सजा सुनाई है। एक महिला से बुरे बर्ताव के लिए विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने मनोज कुमार को दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी। जमानत मिलने के बाद मनोज कुमार जेल जाने से बच गए हैं। 

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दरअसल एक महिला आप विधायक के पास जलभराव की शिकायत लेकर गई थी। महिला का आरोप था कि उन्होंने उसके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। 

इससे पहले जून में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन महीने की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। वहीं, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत भी दे दी गई थी।

कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया गया था। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।

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