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कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा- अव्यवस्था से अटकी शिक्षक भर्ती

69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 09:38 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 07:19 AM (IST)
कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा- अव्यवस्था से अटकी शिक्षक भर्ती
कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा- अव्यवस्था से अटकी शिक्षक भर्ती

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि  यूपी सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं।

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यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि 'एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। पेपर लीक, कटऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तरकुंजी। इन सारी कमियों के चलते 69000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है।'

बता दे कि प्रियंका वाड्रा योगी सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। इससे पहले प्रवासी श्रमिकों व कामगारों के लिए घर छोड़ने के लिए बस की सुविधा दिलाने को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच लम्बी तना-तनी का दौर चला। अब सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका वाड्रा ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। 

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत आठ मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने संबधी नोटीफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। साथ ही चयन की सारी अग्रिम प्रक्रिया अगला सुनवाई तक रुकी रहेगी। पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि प्रथमदृष्टया यह कोर्ट पाती है कि आंसर की में दिए गए कुछ उत्तर स्पष्ट तौर पर गलत हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में वर्तमान आंसर की से अलग बताए गए हैं।


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