Citizenship Amendment Act: आर्थिक नुकसान पर राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगी रेल
Citizenship Amendment Act नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में रेलवे को 100 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में रेलवे को 100 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए रेल राज्य सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगी।
रेल सूत्रों के अनुसार रेल अधिकारी यह मानते हैं कि विरोध के नाम पर हुई हिंसा में रेलवे को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। रेल सूत्रों के अनुसार कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि आंदोलनकारियों को रास्ते पर रोक लिया जाता तो वे लोग रेल पटरियों या स्टेशनों तक नहीं पहुंच पाते और हमले की घटना नहीं घटती।
रेल सूत्रों के अनुसार विभाग यह मानता है कि आंदोलनकारी बाहर से नहीं बल्कि राज्य के ही निवासी हैं। इस सूरत में यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें नियंत्रित करे। विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे को जो नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेवारी लेने से राज्य सरकार इन्कार नहीं कर पाएगी।
हालांकि रेल कौन से अदालत में राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आधार मानकर रेलवे राज्य सरकार के खिलाफ मामला दायर करने जा रहा है।
हावड़ा में लगातार पांचवें दिन इंटरनेट पर रोक
हावड़ा में लगातार पांचवें दिन इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि गुरुवार की सुबह जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की जानकारी जारी की थी। लेकिन नाटकीय ढंग से शाम होते-होते इस जिन जारी दूसरी अधिसूचना में विभाग ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं पर रोक पांचवें दिन यानी शुक्रवार को भी जारी रहेंगी। इस दिन शाम पांच बजे तक सेवाएं ठप रखी जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि लगातार जिले में इंटरनेट सेवाएं पर रोक लगाने के कारण आम लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर समस्याएं पेश आ रही हैं। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि नागरिकता संशोधन को लेकर विरोध के दौरान उत्पन्न हिंसा की स्थिति से निबटने के लिए उक्त निर्णय लिया है।