After Ayodhya Verdict सुन्नी वक्फ बोर्ड मंगलवार को लेगा अयोध्या में भूमि लेने या न लेने पर फैसला
After Ayodhya Verdict सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि अयोध्या में दूसरे स्थान पर देने का निर्णय किया। मुस्लिम समुदाय में जमीन को लेने या न लेने पर विवाद है।
लखनऊ, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में पांच एकड़ भूमि लेने या न लेने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक मंगलवार को होने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अयोध्या मसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने व पांच एकड़ जमीन न लेने के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंगलवार को होने वाली बैठक महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि अयोध्या में दूसरे स्थान पर देने का निर्णय किया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस जमीन को लेने या न लेने पर ही विवाद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में 17 नवंबर को बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने व पांच एकड़ भूमि न लेने का फैसला किया है।
उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी पांच एकड़ भूमि न लेने के पक्ष में हैं। कई मुस्लिम बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो पांच एकड़ भूमि पर मस्जिद के अलावा चैरिटेबिल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व विश्वविद्यालय जैसी चीजें खोलने के पक्ष में हैं। इन सबसे के बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंगलवार की बैठक अहम है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी पहले ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इन्कार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार की बैठक में पांच एकड़ भूमि पर फैसला होगा। इसमें बोर्ड के सदस्य जो भी तय करेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड वैसा करेगा।