General Budget 2019: AAP ने आम बजट पर जताई निराशा, केजरीवाल ने कहा कुछ भी नया नहीं है
आम बजट-2019 को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसकी सराहना कर रही है। वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी है।
नई दिल्ली, जेएनएन। General Budget 2019: आम बजट-2019 को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसकी सराहना कर रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी है। आम बजट पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निराशा व्यक्त की है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। यह रुटीन बजट है।
वहीं, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि आम बजट से दिल्ली की जनता को निराशा हाथ लगी है। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता ने कहा कि "दिल्ली से हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है, आज भी वही हुआ है, प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो राज्य आगे बढ़ेगा, उसे और सहयोग मिलेगा लेकिन दिल्ली के साथ ऐसा नहीं हुआ"।
आप नेताओं ने कहा कि "पहली बार बजट में यह प्रावधान आया है कि छोटे व्यापारियों को retire करने की व्यवस्था लाई जा रही है, बात साफ है देश के खुदरा व्यापार को विदेशी हाथों में सौपने का खेल खेला जा रहा है"। इस बजट में युवाओं के लिए कहीं भी कुछ ऐसा प्रावधान नही किया गया जिससे employment बढ़े"। बजट से देश की महिलाओं को बहुत उम्मीदें थीं
उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है- सीनियर सिटिज़न, महिलाओं और वेतन भोगी वर्ग को मौजूदा बजट से घोर निराशा हुई है। महिलाओं की सुरक्षा पर बजट में कोई बात नहीं की गई।'
इसके अलावा, एक अन्य ट्वीट किया है- ' युवाओं के रोज़गार पर बजट ख़ामोश,किसान की आय दोगुना करने की तैयारी पर बजट ख़ामोश। व्यापारियों,कर्मचारियों को टैक्स में राहत देने पर बजट ख़ामोश। टैक्स का अतिरिक्त भार और सरकारी कम्पनियों को बेचने की तैयारी करने वाला बजट है... फिर भी आप सब रहिये ख़ामोश। 35 करोड़ LED बल्ब मिल गया न उजाला है।'
यहां पर बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आम बजट 2019-2020 पेश किया, इसमें इनकम टैक्स छूट देते हुए कहा है कि 5 लाख रुपये सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आएंगे। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 फीसद है। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा है तो वह टैक्स स्लैब के दायरे में जाएगा।
वहीं, 2 से 5 करोड़ पर 3 पर्सेंट सरचार्ज लगेगा। 5 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर 7 पर्सेंट अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा।
वहीं, 45 लाख का घर खरीदने पर हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। पहले यह 2 लाख रुपये थी। इस ऐलान से 15 साल की अवधि के आवास कर्ज पर लाभार्थी को सात लाख रुपये तक का फायदा होगा।