Move to Jagran APP

Rahul Gandhi की राह आसान नहीं, क्या जेल जाएंगे या राजनीतिक पारी पर लगेगा ब्रेक ? पढ़ें तमाम सवालों के जवाब

Rahul Gandhi Disqualified गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaPublished: Fri, 24 Mar 2023 06:22 PM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2023 06:51 PM (IST)
Rahul Gandhi की राह आसान नहीं, क्या जेल जाएंगे या राजनीतिक पारी पर लगेगा ब्रेक ? पढ़ें तमाम सवालों के जवाब
Rahul Gandhi की राह आसान नहीं, क्या जेल जाएंगे या राजनीतिक पारी पर लगेगा ब्रेक ?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए। अभी तक राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी।

loksabha election banner

ऐसे में आप लोगों के मन में कई तरह से सवाल खड़े हो रहे होंगे। जैसे- क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे ? क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे ? क्या राहुल गांधी की राजनीतिक पारी समाप्त हो गई ? इत्यादि। हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे।

बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने 'मोदी' सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई और वायनाड सीट खाली हो गई। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के पास क्या कुछ विकल्प हैं, आइये विस्तार से समझते हैं।

प्रश्न: क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे?

उत्तर: राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाने के बाद ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया। ऐसे में राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील कर पूरे केस को गलत साबित करना होगा और खुद को निर्दोष भी साबित करना पड़ेगा।

अगर राहुल गांधी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एक महीने के बाद दो साल की सजा काटनी होगी। सजा भुगतने के बाद राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिसका मतलब है कि राहुल गांधी का 8 साल तक चुनावी करियर थम जाएगा।

प्रश्न: क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे?

उत्तर: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। जिसका मतलब है कि 2 साल की सजा पूरी होने के बाद राहुल गांधी और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसे में 8 साल के लिए उनके चुनावी करियर में ब्रेक लग जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है और अगर राहुल गांधी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, तो 2024 के साथ-साथ 2029 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

प्रश्न: राहुल गांधी के पास कौन-कौन से विकल्प मौजूद?

उत्तर: राहुल गांधी की संसद सदस्यता बचाने के सभी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। उनके पास हाई कोर्ट में जाने का विकल्प है। अगर हाई कोर्ट सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है, तो उनकी सदस्यता बच सकती है। वहीं, अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। शीर्ष अदालत अगर फैसले पर स्टे लगाता है, तो उनकी सदस्यता बच जाएगी और अगर उन्हें राहत नहीं मिली, तो फिर 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

प्रश्न: क्या वायनाड सीट पर होंगे उपचुनाव?

उत्तर: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। इसके लिए 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में वायनाड में उपचुनाव होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अगर चुनाव के लिए छह महीने से ज्यादा का समय बचा हो, तो उपचुनाव कराना पड़ेगा।

प्रश्न: वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी ?

उत्तर: राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड सीट खाली हो गई है। ऐसे में वायनाड सीट पर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई। हो सकता है कि एक-दो महीने के भीतर वायनाड में उपचुनाव हों। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी अन्य नेता को पार्टी का उम्मीदवार बना सकती है।

प्रश्न: क्या है जनप्रतिनिधि कानून?

उत्तर: जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक, अगर सांसद या विधायक को किसी भी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, वे सजा पूरी होने के छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

प्रश्न: राहुल गांधी ने क्या कहा था?

उत्तर: साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेन्द्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.