रुबिया अपहरण और एयरफोर्स अफसरों की हत्या मामले में वारंट जारी, यासीन मलिक की भी होगी पेशी
टाडा कोर्ट ने एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में JKLF प्रमुख अमानुल्लाह खान के अलावा जावेद मीर डॉ. गुलाम कादिर और अब्दुल रहमान के खिलाफ हिरासती वारंट जारी किया है।
जम्मू, जेएनएन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में टाडा कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के तत्कालीन प्रमुख अमानुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने JKLF चेयरमैन यासीन मलिक को भी पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन CBI ने समय की कमी के चलते मलिक को पेश करने में असमर्थता जताई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान मलिक को पेश करने का निर्देश दिया।
टाडा कोर्ट ने एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में JKLF प्रमुख अमानुल्लाह खान के अलावा जावेद मीर, डॉ. गुलाम कादिर और अब्दुल रहमान के खिलाफ हिरासती वारंट जारी किया है। वहीं, रुबिया सईद के अपहरण मामले में रियाज भट्ट, खुर्शीद अहमद डार, बशारत उर्फ बिट्टा कराटे, तारीक अशरफ, शफत अहमद, मंजूर अहमद, अब्दुल माजिद भट्ट, निसार अहमद, मोहम्मद याकूब, एमएस हलीमा, जावेद इकबाल मीर, मोहम्मद याकूब पंडित और गुलाम मोहम्मद टपलू के खिलाफ वारंट जारी किया है।
डॉ. रुबिया सैयद अपहरण केस में CBI चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके अनुसार रुबिया सईद मिनी बस में ललदाद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थीं। तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर लिया। CBI ने जांच पूरी करने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया।
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CBI के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह करीब साढ़े सात बजे रावलपोरा में किराये पर रह रहे एयरफोर्स के अधिकारी सनत नगर क्रॉसिंग पर गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। उस समय वहां एक महिला समेत करीब 40 एयरफोर्स अधिकारी मौजूद थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। CBI ने जांच पूरी करने के बाद यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ टाडा कोर्ट जम्मू में चालान पेश किया।
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