भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ सूरत की अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
अदालती कार्यवाही के दौरान नीरव मोदी पेश नहीं हुआ इसीलिए मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सूरत, प्रेट्र। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ शुक्रवार को सूरत की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) द्वारा दर्ज सीमा शुल्क चोरी के मामले में जारी किया गया है।
- सीमा शुल्क चोरी का मामला, डीआरआइ ने दर्ज किया था केस
लोक अभियोजक नयन सुखदवाला ने बताया कि अदालती कार्यवाही के दौरान नीरव मोदी पेश नहीं हुआ इसीलिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बीएच कपाडि़या ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मार्च में डीआरआइ ने नीरव मोदी और सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित उसकी फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 890 करोड़ रुपये के उन हीरे-मोतियों को घरेलू बाजार में बेच दिया जिन्हें निर्यात किया जाना था। इस तरह उसने सीमा शुल्क की चोरी कर सरकारी खजाने को 52 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
बता दें कि एसईजेड मानकों के मुताबिक, इस क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए उन वस्तुओं के ही शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है जिनका इस्तेमाल निर्यात किए जाने वाले सामान के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाता है।
डीआरआइ का आरोप है कि नीरव मोदी ने एसईजेड में स्थित अपनी फर्म के मार्फत कीमती हीरे-मोतियों का शुल्क मुक्त आयात किया और फिर उन्हें घरेलू बाजार में बेच दिया। आयात शुल्क की चोरी के लिए उसने बेहद घटिया गुणवत्ता के हीरे-मोतियों का निर्यात कर दिया।