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VIDEO: जानें ICJ के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव के वकील हरीश साल्वे ने क्या कहा

कुलभूषण जाधव मामले में भारत के प्रतिनिधि हरीश साल्वे ने आइसीजे के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब इस मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए बाध्य हो गया है।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 17 Jul 2019 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 10:37 PM (IST)
VIDEO: जानें ICJ के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव के वकील हरीश साल्वे ने क्या कहा
VIDEO: जानें ICJ के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव के वकील हरीश साल्वे ने क्या कहा

नई दिल्ली, एएनआइ। कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले के बाद भारत के प्रतिनिधि हरीश साल्वे ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक वकील के रूप में उन्हें खुशी है कि आइसीजे ने भारत के तर्कों को स्वीकार किया। साल्वे ने यह भी कहा कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान अब जाधव को सैन्य अदालत में चल रहे मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई के लिए बाध्य हो गया है।

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लंदन में मीडिया को संबोधित करते हुए साल्वे ने कहा, 'हमारे लिए यह सुनिश्चित करने का वक्त है कि जाधव के मामले में अब निष्पक्ष सुनवाई होगी। यदि पाकिस्तान अभी भी इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं करता है, तो हम वापस आइसीजे जा सकते हैं। 

हरीश साल्वे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक कुलभूषण जाधव केस का फ्री ट्रायल हो। अगर पाकिस्तानी कोर्ट सैन्य कोर्ट में ही दोबारा जांच कराता है तो इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। ऐसे में बाहरी वकील की एंट्री नहीं होगी, यह न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने कोर्ट में जिन विशेषणों का इस्तेमाल किया है, उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर उसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। पाकिस्तान ने आइसीजे में अपना पक्ष रखते हुए गलत बयानबाजी कर रहा था। यह मेरे संस्कार हैं कि मैंने भारतीय परंपरा के हिसाब से कोर्ट में अपना मत रखा, जो भारत की संस्कृति दर्शाता है। 

साल्वे ने इस दौरान यह भी कहा, 'मैं इस फैसले को राहत की भावना से देख रहा हूं। जाधव को फांसी देने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं फैसले से बहुत खुश हूं। पाकिस्तान के आरोपों को अधिवक्ताओं की भाषा में 'प्रक्रिया की अवहेलना' कहते हैं। शायद इसी वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत को वह सुविधाएं न दी जाएं, जो भारत मांगता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायलय के इस से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान गलत प्रक्रिया अपनाने का दोषी है।

वियना संधि के उल्लंघन के भारतीय दावे पर आइसीजे ने लगाई मुहर : विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) ने अपने 15-1 के फैसले में भारत के उस दावे पर अपनी मुहर लगा दी है कि पाकिस्तान ने कई मायनों में राजनयिक संबंधों पर वियना समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा भारत के पक्ष में फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम आइसीजे के उस निर्देश की भी सराहना करते हैं कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दोषी ठहराए जाने और उन्हें दी गई सजा पर पाकिस्तान को पुनर्विचार और समीक्षा करनी चाहिए।'

भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वह आइसीजे के निर्देश और वियना समझौते के मुताबिक जाधव को तत्काल काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराए। रवीश कुमार ने जोर देकर कहा कि सरकार जाधव की जल्द से जल्द रिहाई की कोशिशें जारी रखेगी।


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