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Vice President Elections 2022: कैसे होता है उप राष्ट्रपति का चुनाव, कितना अलग है राष्ट्रपति के चुनाव से

भारत में जहां राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं वैसा उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता। उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। देश में उप राष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त 2022 को चुनाव होगा।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 29 Jun 2022 08:00 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 08:00 PM (IST)
Vice President Elections 2022: कैसे होता है उप राष्ट्रपति का चुनाव, कितना अलग है राष्ट्रपति के चुनाव से
उपराष्‍ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। संसद की फाइल फोटो

नई दिल्‍ली, आनलाइन डेस्‍क। भारत में जहां राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं, वैसा उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता। उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। देश में उप राष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त 2022 को चुनाव होगा। वर्तमान उपराष्‍ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना पांच जुलाई को जारी होगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। मतों की गिनती भी 6 अगस्त को होगी।

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आपको बता दें कि देश में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही शुरू हुआ था। उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। वो दो कार्यकाल के लिए उपराष्‍ट्रपति बने थे। राष्‍ट्रपति की तरह उप राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद से ही

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कालेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव में हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उप राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते है।

दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं।

क्या मनोनीत सदस्य कर सकते हैं वोट

दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उप राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेंगे।

लोक सभा – चुने हुए सदस्य: 543, मनोनीत सदस्य: 2

राज्यसभा – चुने हुए सदस्य: 233, मनोनीत सदस्य: 12


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