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Union Cabinet meeting: आज शाम 6.30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक

Union Cabinet meeting केंद्रीय मंत्रिमंडल आज शाम 6.30 बजे अहम बैठक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर नियम कानून बनाए जा सकते हैं।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 09:59 AM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 10:03 AM (IST)
Union Cabinet meeting: आज शाम 6.30 बजे  होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक
Union Cabinet meeting: आज शाम 6.30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक

 नई दिल्ली,एएनआइ। आज (गुरूवार) शाम 6.30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद जहां उन्होंने हाउदी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उनकी इस यात्रा के बाद ये पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और कई राज्य बाढ़ की चपेट में है। 

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कहा जा रहा है कि इस बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने सहित कई मुद्दों पर बात की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम कायदे तय किए जा सकते हैं।  जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक, यह बैठक प्रधानमंत्री आवास यानि 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। 

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बुधवार 2 अक्टूबर को 150 वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने एलान कि भारत अब खुले में शौच से मुक्त हो गया है।  पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी को पर्यावरण संरक्षण और पशु बहुत पसंद थे और इन सभी के लिए प्लास्टिक एक बड़ा खतरा है। इसलिए हमें 2022 तक  सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। 

पिछली बैठक में ई सिगरेट पर प्रतिबंध

सितंबर महीने में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में  ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें ई हुक्के को भी शामिल किया गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इस दौरान तय किया गया है कि पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की सजा और एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन, बार-बार उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रूपये का जुर्माना या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं।  


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