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राज्यसभा में पास हुआ आर्थिक भगोड़ा अपराधी अध्यादेश, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान

बैंकों का 100 करोड़ रुपये बकाया कर्ज लेकर भागने वाले अपराधियों के साथ-साथ एक निश्चित श्रेणी के अपराध भी इसके दायरे में आएंगे।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 25 Jul 2018 06:18 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 06:18 PM (IST)
राज्यसभा में पास हुआ आर्थिक भगोड़ा अपराधी अध्यादेश, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान
राज्यसभा में पास हुआ आर्थिक भगोड़ा अपराधी अध्यादेश, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान

नई दिल्ली, जेएनएन। राज्यसभा में बुधवार को आर्थिक भगोड़ा अपराधी अध्यादेश 2018 को पास हो गया है। इस अध्यादेश में भगोड़े अपराधियों की देश-विदेश स्थित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। अगर कोई अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए देश से बाहर भाग जाता है तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और विदेशों में स्थित उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए संबंधित देशों से सहयोग किया जाएगा। बैंकों का 100 करोड़ रुपये बकाया कर्ज लेकर भागने वाले अपराधियों के साथ-साथ एक निश्चित श्रेणी के अपराध भी इसके दायरे में आएंगे। खास बात यह है कि ऐसे अपराधियों की संपत्ति उनके दोषी सिद्ध करार दिए जाने से पहले ही जब्त की जा सकेगी। ऐसे अपराधियों पर मनी लॉंड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई होगी।

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बतादें कि इससे पहले मोदी सरकार ने संसद के बजट सत्र में 12 मार्च को लोकसभा में इस बिल को पेश किया था। लेकिन, विपक्षी दलों के लगातार विरोध-प्रदर्शन के चलते संसद में बने गतिरोध की वजह से यह पारित नहीं हुआ।

ये हैं अध्यादेश की मुख्य बातें:

1. विशेष अदालत आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करेगी।

2. भगोड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति अटैच होगी।

3. विशेष अदालत भगोड़ा आर्थिक अपराधी को नोटिस जारी करेगी।

4. भगोड़ा अपराधी की देश-विदेश में स्थित बेनामी सहित हर तरह की संपत्ति जब्त की जाएगी।

5. कोई भी दीवानी दावा नहीं कर पाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी

6. इस कानून के तहत जब्त संपत्ति के प्रबंधन और निपटान के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।


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