थरूर ने निचली अदालत के समन को दी चुनौती, PM मोदी के खिलाफ बोले थे विवादित बोल
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुई।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दायर की है। पिछले साल 27 अप्रैल को अदालत ने समन जारी किया था। दरअसल, दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया है कि थरूर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुई।
राजीव सक्सेना की जमानत रद करने से कोर्ट का इनकार
3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले से जुड़े मनी लां¨ड्रग के मामले में आरोपित से सरकारी गवाह बने दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना की जमानत रद करने से विशेष अदालत ने इन्कार कर दिया। इससे पहले अदालत ने सक्सेना का सरकारी गवाह का स्टेटस हटाने से भी मना कर दिया था। ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में अर्जी दायर कर जमानत रद करने की मांग की थी। एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान राजीव सक्सेना सभी तथ्यों की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा उनका सरकारी गवाह का स्टेटस हटाया जाए।
धर्म परिवर्तन पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर धर्म परिवर्तन रोकने की मांग की गई। शुक्रवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को डराने, धमकाने, मौद्रिक लाभ से लालच देकर और चमत्कारिक उपचार, काला जादू से परिवर्तित कर रहे हैं।