असमी लोगों के लिए विधानसभा में सीटों के आरक्षण के आकलन को लेकर बनी समिति का कार्यकाल बढ़ा
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समिति असम सरकार के तहत रोजगार में असमी लोगों के लिए आरक्षण के उपयुक्त स्तर की सिफारिश करेगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर हंगामा जारी रहने के बीच गृह मंत्रालय ने उच्चस्तरीय समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए और एक महीने का समय दिया है। यह समिति असम विधानसभा और स्थानीय निकायों में असमी लोगों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या का आकलन करने में जुटी है।
असम में सीएए पर हंगामा को लेकर गठित जस्टिस सरमा समिति का कार्यकाल बढ़ा
जस्टिस (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता में पिछले वर्ष जुलाई में समिति गठित की गई थी। गठन की तारीख से इसे छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। समिति 15 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने वाली थी। गृह मंत्रालय ने अब समिति का कार्यकाल छह माह से बढ़ाते हुए सात माह करते हुए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, 'समिति सात महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।'
जस्टिस सरमा ने अमित शाह से मुलाकात कर काम की प्रगति के बारे में दी जानकारी
समिति के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपने काम की प्रगति के बारे में बताया। मुलाकात के बाद जस्टिस सरमा ने कहा, 'हमने गृह मंत्री को अपने काम की प्रगति के बारे में बता दिया है। गृह मंत्री ने कुछ सुझाव दिए हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंप देंगे।'
असम में नए कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन
यह मुलाकात असम में नए कानून के खिलाफ हो रहे व्यापक प्रदर्शन के बीच हुई है। असम के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सीएए असम समझौते का उल्लंघन करता है। 1985 के असम समझौते के क्लाज छह के अनुसार एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाली उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। नियम एवं शर्तो के मुताबिक, समिति असम विधानसभा और स्थानीय निकायों में असमी लोगों के लिए सीटें आरक्षित करने के स्तर के बारे में आकलन करेगी।
समिति असमी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की करेगी सिफारिश
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार समिति असम सरकार के तहत रोजगार में असमी लोगों के लिए आरक्षण के उपयुक्त स्तर की सिफारिश करेगी। असम समझौता 1971 के बाद घुसपैठ करने वालों की हिरासत और वापस भेजने की व्यवस्था करता है।