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स्टालिन ने चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी देने की गुजारिश की, जानें क्‍या कहा

एमके स्टालिन ने शुक्त्रवार को दिल्ली ओडिशा राजस्थान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार करें और ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दें। पढ़ें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पूरा बयान...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Fri, 15 Oct 2021 10:52 PM (IST)Updated: Fri, 15 Oct 2021 10:58 PM (IST)
स्टालिन ने चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी देने की गुजारिश की, जानें क्‍या कहा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चार राज्‍यों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध को हटाने की अपील की है...

चेन्नई, आइएएनएस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्त्रवार को दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार करें और ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दें। इन चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि राज्य में पटाखा निर्माण उद्योग में शामिल लगभग आठ लाख श्रमिकों की आजीविका मुश्किल के दौर में है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्धारित मानदंडों के भीतर पटाखों की बिक्त्री को संबंधित राज्यों में अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 90 फीसद पटाखों को सिवाकाशी में तैयार किया जाता है। पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक नहीं है। अन्य देशों में भी इस तरह पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं है।

एमके स्टालिन ने कहा कि यदि अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए तो पूरा उद्योग ही ठप हो जाएगा और वह बंदी के कगार पर पहुंच जाएगा। यह उद्योग से जुड़े लाखों परिवार के जीवनयापन को खतरे में डालना होगा।

उल्‍लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है। इस रिपोर्ट को देखकर प्रथम दृष्टया लगता है कि बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों पर लेबल लगाने को लेकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। सीबीआई ने जब्त किए गए पटाखों में बेरियम साल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए हैं।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि हिंदुस्तान फायरवर्क्स और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इन रसायनों का इस्तेमाल किया। सर्वोच्‍च अदालत ने कहा कि हर दिन देश में जश्न होता है लेकिन उसे दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना होगा। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। लोग अस्थमा और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं…  


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