Move to Jagran APP

चिदंबरम की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Fri, 03 Aug 2018 12:32 PM (IST)Updated: Fri, 03 Aug 2018 02:12 PM (IST)
चिदंबरम की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत
चिदंबरम की पत्नी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम परिवार को बड़ी राहत मिली है। एक ओर अदालत ने पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से ईडी पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार दिया है। ईडी नलिनी चिदंबरम से शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ करना चाहती थी, तो वहीं कार्ति चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी क्लीयेरेंस के मामले में फंसे हैं।

loksabha election banner

नलिनी चिदंबरम पर शारदा चिटफंड घाटाले के आरोपियों से पैसे लेने का आरोप है और ईडी ने उन्हें समन भेज रखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने की नलिनी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को चार हफ्ते में जवाब देने कहा है।

इसके साथ ही तब तक के लिए नलिनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक भी लगा दी है।वहीं सुप्रीम कोर्ट के अन्य बेंच ने कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया है। सीबीआइ ने कार्ति चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे थी।

सीबीआइ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि निचली अदालत में जमानत याचिका लंबित रहते हुए हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई कानूनन सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की दलीलों खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

क्या है मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आइएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी। इस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। सीबीआइ ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई। जिसके बाद पिछले साल 15 मई को एफआइआर दर्ज की थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.