कार्ति चिदंबरम की याचिका पर Supreme Court का तुरंत सुनवाई से इन्कार
Supreme Court ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की विदेश जाने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार कर दिया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की विदेश जाने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार कर दिया है। कार्ति ने इस संबंध में पिछले साल नवंबर में याचिका दायर की थी।
बता दें कि आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में कार्ति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज कर रखा है। वहीं आइएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रखी है
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें कार्ति की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही गई थी।
पीठ ने कहा, 'हमें इस याचिका को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और आप बिना अपनी बारी के आ गए हैं।' इसके बाद पीठ ने कहा, 'कौन कार्ति? क्या आप कार्ति चिदंबरम की बात कर रहे हैं? उनसे कहिए इंतजार करें। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं।'