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कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देने वाली एबीएचएम की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार किया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 22 May 2018 07:28 PM (IST)Updated: Tue, 22 May 2018 11:59 PM (IST)
कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा (एबीएचएम) की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार किया है। संगठन ने कांग्रेस-जदएस गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी है।

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जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ के सामने तुरंत सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया। पीठ ने आग्रह ठुकराते हुए कहा कि याचिका पर उचित प्रक्रिया में ही सुनवाई होगी। संगठन के वकील से पीठ ने कहा, 'आपने इसका उल्लेख किया, लेकिन हम इसे नहीं स्वीकार रहे हैं। इसे उचित तरीके से ही लिया जाएगा।'

अपनी याचिका में एबीएचएम ने आरोप लगया है कि कांग्रेस और जदएस का चुनाव बाद गठबंधन मतदाताओं के साथ धोखा है। इससे पहले बीएस येद्दयुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को कांग्रेस और जदएस ने चुनौती दी थी।

19 मई को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण का सीधा प्रसारण करने का आदेश दिया था। शक्ति परीक्षण से पहले ही येद्दयुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राज्यपाल ने कांग्रेस-जदएस को आमंत्रित किया।


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