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राकेश अस्थाना को BCAS का डीजी बनाए जाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

राकेश अस्थाना को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 11:42 AM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 12:37 PM (IST)
राकेश अस्थाना को BCAS का डीजी बनाए जाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
राकेश अस्थाना को BCAS का डीजी बनाए जाने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्‍ली, एएनआइ। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित होने के बावजूद उन्‍हें प्रमोशन दिया गया है। याचिका वकील एम एल शर्मा ने दाखिल की थी।

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गौरतलब है कि राकेश अस्थाना का सीबीआइ के विशेष निदेशक का कार्यकाल खत्म करने के एक दिन बाद सरकार ने उन्हें को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना को बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में दो साल के लिए नियुक्त किया था। इसके एक दिन पहले अस्थाना के सीबीआइ के विशेष निदेशक के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। अस्थाना के अलावा सरकार ने सीबीआई के तीन अन्य अधिकारियों के कार्यकाल भी समाप्त कर दिए, जिन्हें वर्मा के साथ लड़ाई के दौरान अस्थाना का करीबी माना जाता था।


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