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BJD के चार विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार को राहत

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कुछ सवालों का जवाब देने के लिए भी कहा है।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 07:47 PM (IST)Updated: Mon, 17 Dec 2018 07:47 PM (IST)
BJD के चार विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार को राहत
BJD के चार विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार को राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद के चार विधायकों का कथित रूप से स्टिंग ऑपरेशन करने वाले एक समाचार चैनल के पत्रकार रवि शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत के लिए दायर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कुछ सवालों का जवाब देने के लिए भी कहा है।

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इससे पहले शर्मा के वकील राहुल श्याम भंडारी ने अदालत को बताया कि एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की स्थिति में अग्रिम जमानत पर पूरी तरह रोक का प्रावधान नहीं है। उन्होंने शर्मा को गलत तरीके से इस मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया। 2016 में एक स्थानीय चैनल ने सीमारानी नायक, सुशांत बेहरा, बिजय नाइक और अनम नाइक का स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया था। इसमें इन विधायकों को राज्य में उद्योग लगाने में मदद करने के बदले पैसा मांगते दिखाया गया था।

इस स्टिंग ऑपरेशन से हंगामा मचने पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की सतर्कता विभाग से जांच कराने का आदेश दे दिया। स्टिंग ऑपरेशन में आने वाले चारों विधायकों ने बाद में मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने पत्रकार पर वीडियो का प्रसारण रोकने के बदले पैसे मांगने का भी आरोप लगाया।


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