बोफोर्स मामलाः SC ने खारिज की CBI की याचिका, कहा- देरी के जवाब से संतुष्ट नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 64 करोड़ रूपये के बोफोर्स तोप रिश्वतकांड मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस दौरान सीबीआइ की याचिका को खारिज कर दिया।
नई दिल्ली [एजेंसी]। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 64 करोड़ रूपये के बोफोर्स तोप रिश्वतकांड मामले पर सुनवाई की।कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआइ की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, सीबीआइ हाईकोर्ट के हिंदुजा भाइयों को बरी करने निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च अदालत पहुंची थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अपील दायर करने में देरी के सीबीआई के आधारों से वह आश्वस्त नहीं है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वकील अजय अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में दायर एक ऐसी याचिका लंबित है और सीबीआइ उसमें अपने आधार रख सकती है।
गौरतलब है कि इस संवेदनशील मामले में सीबीआई ने इस साल की शुरूआत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के फैसले के खिलाफ इस साल दो फरवरी को एक अपील दायर की थी।
सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध 13 साल के विलंब के बाद यह अपील दायर की गई थी। दरअसल, इससे पहले सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश को 90 दिनों के अंदर चुनौती देने में नाकाम रही थी।