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कठुआ दुष्कर्म मामला: मुख्‍य गवाह की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का J&K सरकार से जवाब तलब

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मुख्य गवाह तालिब हुसैन की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 12:58 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 12:58 PM (IST)
कठुआ दुष्कर्म मामला: मुख्‍य गवाह की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का J&K सरकार से जवाब तलब
कठुआ दुष्कर्म मामला: मुख्‍य गवाह की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का J&K सरकार से जवाब तलब
 नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामले के गवाह को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार को 27 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मुख्य गवाह तालिब हुसैन की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने जम्मू कश्मीर सरकार से मामले में 21 अगस्‍त तक जवाब मांगा था।

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बता दें कि हुसैन के चचेरे भाई मुमताज ए खान की ओर से मामले में याचिका दाखिल की गयी थी, जहां कोर्ट में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि हुसैन को पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गई हैं, जबकि हिरासत में किसी भी प्रकार की यातना देना गैरकानूनी है।


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