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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना के रिश्तेदारों से पूछा, क्या लौटने की गारंटी देंगे?

ईडी का कहना है कि राजीव सक्सेना का देश से किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है और अगर उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह शायद वापस न आए।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 08:03 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jun 2019 08:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना के रिश्तेदारों से पूछा, क्या लौटने की गारंटी देंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना के रिश्तेदारों से पूछा, क्या लौटने की गारंटी देंगे?

नई दिल्ली, प्रेट्र। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना के दो रिश्तेदारों से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या वे उसके चिकित्सकीय आधार पर विदेश जाने की अनुमति के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये जमा कराकर गारंटी देंगे? इसके लिए उन्हें बुधवार तक का समय दिया गया है।

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आपत्ति पर संज्ञान लेते हुए यह सवाल किया। राजीव सक्सेना को दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

ईडी का कहना है कि राजीव सक्सेना का देश से किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है और अगर उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह शायद वापस न आए। इस पर पीठ ने कहा, 'आपकी आशंका सही या गलत हो सकती है, लेकिन क्या आप (सरकार) उसे वापस लाने के लिए शक्तिहीन हैं? हम आपकी आशंकाओं को समझते हैं।

उसका (सक्सेना) पासपोर्ट सीमित समय के लिए है। अगर आप अन्य शर्तो का सुझाव दे सकते हैं तो उन्हें भी लगाया जा सकता है।' अदालत के सवाल पर ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'कोई भी देश यह नहीं कहेगा कि वह शक्तिहीन है।'

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