INX मीडिया केस: कार्ति को बड़ी राहत, SC ने दी अमेरिका,फ्रांस और लंदन जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में कोर्ट का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम को अमेरिका, फ्रांस और लंदन जाने की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली (एएनआई)। एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को भी आरोपी बनाया है। इसी संबंध में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज जमानत याचिका दायर की थी। जिसके बाद पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दे दी गई है।वहीं कोर्ट ने अगले 7 अगस्त तक के लिए पी चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को व्यवसाय के उद्देश्य से 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अमेरिका, फ्रांस और लंदन जाने की इजाजत दे दी है।
बता दें कि इस मामले में कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ रिटायर्ड और सेवारत सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सीबीआइ की इस चार्जशीट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 31 जुलाई को संज्ञान लेगी।
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। उन पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। हालांकि, इस केस में चिदंबरम से कई बार पूछताछ हो चुकी है। चिंदबरम हर बार कहते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।
वहीं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी पी. चिदंबरम की तरह सरकार पर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि 'आप इस सरकार और सीबीआई से क्या उम्मीद करते हैं। इस चार्जशीट का भी हाल सीबीआई की बाकी चार्जशीट जैसा ही होगा। याद करिए, 2 जी मामले में क्या हुआ?, सभी आरोपी बरी हो गए, यहां भी वही होगा।
क्या है मामला?
पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी INX से कथित तौर पर धन लिया था। आपको बता दें कि कार्ति को सीबीआई पहले ही अपने शिकंजे में ले चुकी है।