Move to Jagran APP

'राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का वैध कारण नहीं', स्वामी ने किया याचिका का विरोध

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधारण पासपोर्ट के लिए दिल्ली की कोर्ट से एनओसी जारी करने की मांग की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी उनकी याचिका का विरोध किया है। स्वामी ने इसके पीछे कई तर्क दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiPublished: Fri, 26 May 2023 09:18 AM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 09:18 AM (IST)
'राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का वैध कारण नहीं', स्वामी ने किया याचिका का विरोध
'राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का वैध कारण नहीं'

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली की एक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने की गुहार लगाई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस पर आज सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

loksabha election banner

क्या है सुब्रमण्यम स्वामी की दलील?

एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया। उनकी दलील थी कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने लिए कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा, 'आवेदन 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी योग्यता से रहित है।'

अदालत आवेदक की मुकदमेबाजी पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकती है। स्वामी ने आगे कहा कि इस स्तर पर आवेदक के पासपोर्ट के लिए एनओसी को एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दी जा सकती। हर साल इसकी समीक्षा होनी चाहिए।

स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

राहुल के वकील की दलील

राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें एनओसी मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। राहुल के भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।

क्यों चाहिए राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट?

दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी को मार्च में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की मांग की है। राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.