सोहराबुद्दीन मामलाः बॉम्बे हाईकोर्ट से अमित शाह को बड़ी राहत, पीआइएल की खारिज
सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
By Vikas JangraEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 08:29 AM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 08:29 AM (IST)
मुंबई [एजेंसी]। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष को निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका ([पीआईएल)] खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि 2014 में सीबीआई की विशेषष कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष को इस मामले में आरोपों से बरी कर दिया था। जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि मामले में जो व्यक्ति पीड़ित या शिकायतकर्ता नहीं है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहां याची संगठन के पास हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
यह याचिका बॉम्बे वकील संघ ने दायर की थी। अपनी याचिका में संगठन ने सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा है, 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता मामले में शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले या पी़ि़डत के अलावा किसी और को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है।'
गौरतलब है कि 2014 में सीबीआई की विशेषष कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष को इस मामले में आरोपों से बरी कर दिया था। जस्टिस रणजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि मामले में जो व्यक्ति पीड़ित या शिकायतकर्ता नहीं है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहां याची संगठन के पास हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
यह याचिका बॉम्बे वकील संघ ने दायर की थी। अपनी याचिका में संगठन ने सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा है, 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता मामले में शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले या पी़ि़डत के अलावा किसी और को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है।'
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें