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एससी-एसटी संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी मे होगी सुनवाई

न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए आदेश दिया।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 10:00 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 12:44 AM (IST)
एससी-एसटी संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी मे होगी सुनवाई
एससी-एसटी संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी मे होगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी मे सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। याचिकाओं के साथ इसी मुद्दे पर दाखिल अन्य अर्जियों पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा।

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एससी-एसटी कानून में तत्काल गिरफ्तारी का मामला

मंगलवार को केन्द्र सरकार की ओर से कोर्ट के विचार के लिए तैयार किये गए कानूनी बिन्दु पेश किये गये। कोर्ट ने बिन्दुओं की प्रति संबंधित पक्षकारों को देने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर वे चाहें तो वे भी अपनी तरफ से विचार के कानूनी बिन्दु तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उधर जब सेवारत कर्नल रणसिंह डूडी के वकील ने उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की मांग की तो कोर्ट ने डूडी याचिका को भी मुख्य मामले के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया।

डूडी ने अपनी याचिका में एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने के अलावा नोएडा में एक सेवानिवृत कर्नल को एससी एसटी कानून में जेल भेजे जाने का मुद्दा भी उठाया है और इसे कानून के दुरुपयोग के उदाहरण के तौर पर दिया है। उनकी याचिका में नोएडा के सेवानिवृत कर्नल के मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने और कर्नल को मुआवजा दिये जाने की भी मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का दिया आदेश

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया शर्मा और पृथ्वीराज चौहान की ओर से रिट याचिकाएं दाखिल कर एससी-एसटी कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है। इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट का गत 20 मार्च का फैसला पलट दिया गया है जिसमें एससी-एसटी कानून के तहत तत्काल गिरफ्तारी और तत्काल एफआइआर पर रोक लगाई गई थी। 


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