केंद्र, सिक्किम के राज्यपाल व सीएम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सिक्किम के मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि वह अयोग्य हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया गया था और एक साल की सजा हुई थी।
By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 11:39 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 04:25 PM (IST)
style="text-align: justify;" class="MsoNormal">नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
याचिका में मुख्यमंत्री की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह इस पद के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया गया था, और एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
पिछले 27 मई को सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर तमांग ने शपथ ली थी। उनपर आरोप है कि उन्होंने 1994 से 1999 के बीच सिक्किम के पशुपालन मंत्री रहते हुए साढ़े नौ लाख रुपये का घोटाला किया था जिसके कारण एक साल की कैद की सजा हुई थी। उन्हें 10 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2018 तक जेल में रहना पड़ा था।
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