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खनन मामला: जनार्दन रेड्डी की याचिका पर हलफनामा के लिए CBI को SC ने दी मोहलत

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी के खिलाफ खनन मामलों में चार्जशीट दायर करने में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब मांगा था।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 05:15 PM (IST)Updated: Fri, 28 Feb 2020 05:15 PM (IST)
खनन मामला: जनार्दन रेड्डी की याचिका पर  हलफनामा के लिए CBI को SC ने दी मोहलत
खनन मामला: जनार्दन रेड्डी की याचिका पर हलफनामा के लिए CBI को SC ने दी मोहलत

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के भाजपा मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्रीय जांच ब्‍यूरो को अतिरिक्‍त समय दिया है। याचिका में जमानत की शर्तों में स्‍थायी राहत की मांग के साथ कर्नाटक के बेल्‍लारी और आंध्र प्रदेश के कडपा जाने की इजाजत मांगी गई है।

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जस्‍टिस्‍ अरुण मिश्रा और इंदिरा बैनर्जी ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए लिस्‍ट कर लिया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और याचिका पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी थी। पिछले साल कोर्ट ने 8 जून को दो हफ्ते के लिए रेड्डी को बेल्‍लारी जिला जाने की अनुमति दी थी ताकि वे अपने बीमार ससुर से मिल सकें। इसके लिए रेड्डी की ओर याचिका दायर कर अनुमति मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को 2015 में अवैध खनन मामले में जमानत देते हुए उनके गृह नगर बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर व कडप्पा जाने पर रोक लगा दी थी।

पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी के खिलाफ खनन मामलों में चार्जशीट दायर करने में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो की क्‍लास लगाई और ठोस जवाब देने की मांग की थी। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी की बेंच ने सीबीआई से सवाल किया कि 6 साल पहले आरोप लगाए गए थे लेकिन अब तक यह तय नहीं हुआ क्‍यों, हमें बताएं। इसके जवाब में सीबीआई की ओर से कहा गया कि मुकदमे के विभिन्न चरणों में रेड्डी की ओर से आवेदन दाखिल कराने से कार्यवाही में देरी हुई। लेकिन रेड्डी के वकील ने कहा था कि रेड्डी के खिलाफ जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की शिकायत नहीं आई।

जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन मामले में OMC (Obulapuram Mining Company) को शामिल करते हुए रेड्डी को सशर्त जमानत दी थी। इसके तहत उन्‍हें कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्रों में जाने पर रोक लगाई गई थी। जब तक उन्‍हें जमानत दी गई तब तक वे तीन साल जेल में बिता चुके थे। रेड्डी व OMC के मैनेजिंग डायरेक्‍टर बीवी श्रीनिवास (BV Srinivas Reddy) रेड्डी को सीबीआई ने 5 सितंबर 2011 को गिरफ्तार किया था। ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के एमडी जी जे रेड्डी हैं। इस कंपनी पर कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्रप्रदेश के अनंतपुर में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप है।


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