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LG की शक्तियों को लेकर किरण बेदी ने की अपील, SC ने मामले में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किरण बेदी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मद्रास होईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 01:43 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 01:51 PM (IST)
LG की शक्तियों को लेकर किरण बेदी ने की अपील, SC ने मामले में दखल देने से किया इनकार
LG की शक्तियों को लेकर किरण बेदी ने की अपील, SC ने मामले में दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पुडुचेरी उपराज्यपाल की शक्तियों को नियंत्रित करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। दरअसल, पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्र द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियों पर रोक लगाते हुए कहा गया था कि उपराज्यपाल प्रशासन के दिन-प्रतिदिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 

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किरण बेदी ने अपनी याचिका में कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

दरअसल, किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। साथ ही कहा था कि वह मंत्रीमंडल से इस संबंध में जानकारी ले सकती हैं और अपनी सलाह उन्हें दे सकती हैं। कोर्ट ने यह फैसला कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर की गई अर्जी पर सुनाया था। 


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