CAA को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए SC सहमत, केंद्र को नोटिस जारी
नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। साथ ही केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। गोखले ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे (Chief Justice S A Bobde) व जस्टिस बीआर गवई (B R Gavai) और सूर्य कांत ( Surya Kant) ने केंद्र को नोटिस जारी किया।
बता दें कि इस महीने CAA को चुनौती देने वाली 160 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 10 जनवरी को नोटिफाई किए गए CAA के तहत गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई धर्म के लोगों) को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए इन अल्पसंख्यकों के लिए कानून में यह संशोधन किया गया है। पिछले साल 18 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला लिया था कि नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया जाएगा। 143 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 जनवरी को स्पष्ट कर दिया कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी और सरकार को इन याचिकाओं पर जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रिपुरा व असम के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं पर अलग से सुनवाई की जाएगी।याचिका करने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजद नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) शामिल हैं। IUML ने अपनी याचिका में कहा है कि CAA सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।