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जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आजम पर मुकदमा; अपने बयान पर अड़े एसटी हसन

सपा सांसद आजम खान और उनके पुत्र अदीब आजम समेत 11 सपाइयों के खिलाफ आइपीसी की धारा 294 (अश्लील टिप्पणी करना) 504 (गाली देना) और आइटी एक्ट में मुकदमा किया गया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 10:39 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 11:37 PM (IST)
जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आजम पर मुकदमा; अपने बयान पर अड़े एसटी हसन
जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आजम पर मुकदमा; अपने बयान पर अड़े एसटी हसन

रामपुर/ मुरादाबाद, जेएनएन। सांसद आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का एक और मामला दर्ज हुआ है। भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

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उन्होंने कहा है कि सांसद 29 जून को क्रिकेट ट्राफी वितरण समारोह में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने मंच से पूर्व सांसद को गालियां दीं। उनके बारे में भद्दे कमेंट किए। इससे समस्त महिला जाति का अपमान हुआ है। सांसद और उनके पुत्र अदीब आजम समेत 11 सपाइयों के खिलाफ आइपीसी की धारा 294 (अश्लील टिप्पणी करना), 504 (गाली देना) और आइटी एक्ट में मुकदमा किया गया है।

अपने बयान पर अड़े एसटी हसन
मुरादाबाद से सपा सांसद डॉ. एसटी हसन अपने बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। उनके बयानों पर रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहीं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा इतनी नाराज हैं कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। वहीं डॉ. एसटी हसन अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने फोन पर दैनिक जागरण से कहा कि उनके जिस शब्द को आपत्तिजनक बताया जा रहा है उसे कानूनी रूप से गलत नहीं ठहराया गया है।

यह शब्द भारतीय दंड संहिता के अनुसार जातिसूचक नहीं है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किस धारा के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने नेशनल अवॉर्ड विजेता बॉलीवुड दंगल गर्ल जायरा वसीम के फैसले को सही ठहराया। कहा कि यदि किसी को जिस्म की नुमाइश करनी पड़ रही थी, तो उनका फैसला सही है। जिस्म की नुमाइश करना गुनाह है।


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