RSS मानहानि केस में 12 जून को कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होने का आदेश
आरएसएस मानहानि मामले में आरोप तय करने से पहले कोर्ट में राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश।
ठाणे (पीटीआइ)। आरएसएस मानहानि मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष को सुना। भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एए शेख ने कहा कि मामले में आरोप तय करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दर्ज करवाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था लेकिन राहुल बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
12 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश
कांग्रेस के वकील नारायण अय्यर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल (राहुल गांधी) राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण कोर्ट में हाजिर होने में असमर्थ हैं। जिसके बाद कोर्ट ने मामले को टालते हुए राहुल को 12 जून तक कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया है।
संघ कार्यकर्ता ने दायर किया केस
बता दें कि साल 2014 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। जिसके कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया है, उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।