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Rajasthan Political News : सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर आज होगी सुनवाई

राजस्‍थान के स्‍पीकर सीपी जोशी की याचिका और राजस्‍थान हाईकोर्ट के शुक्रवार को सुनाए गए फैसले पर सोमवार को सु्प्रीम में सुनवाई होगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 11:38 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 07:49 AM (IST)
Rajasthan Political News : सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर आज होगी सुनवाई
Rajasthan Political News : सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली, एजेंसी। राजस्‍थान के सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को स्पीकर के अयोग्यता नोटिस के मामले में सुुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को होगी। दरअसल, सीएम अशोक गहलोत की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचने पर 14 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा था- क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस मामले में 16 जुलाई को सचिन पायलट समेत 19 विधायक राजस्‍थान हाईकोर्ट पहुंच गए थे।

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इस मामले में राजस्‍थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार सुबह अपने आदेश में कहा कि था कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले का फैसला लागू रहेगा। फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आगे सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने पायलट खेमे की ओर से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी भी स्वीकार कर ली। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी पक्ष रखेंगे।

हाई कोर्ट ने माना कि याचिका मेंटिनेबल है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 22 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी राजस्‍थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सु्प्रीम कोर्ट ने राजस्‍थान हाईकोर्ट के मामले में हस्‍तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है।  

उधर, राजस्थान के सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 6 सदस्यीय विधायक दल के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सितंबर, 2019 में बसपा के 6 विधायक लाखन सिंह, जोगेंद अवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, राजेंद्र गुढ़ा और संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

इसे भी पढ़ें: Rajasthan Political Crisis: बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

ये है राजस्‍थान का घटनाक्रम 

-सीएम अशोक गहलोत की बुलाई विधायक दल की बैठक में भी जब पायलट खेमे के विधायक नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस ने स्पीकर से शिकायत की। 

14 जुलाई को स्पीकर ने पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा था- क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए? 

16 जुलाई को पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंच गया। 17 जुलाई को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और मामला दो जजों की बेंच में भेजा। 

- इस बेंच ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की। 20 और 21 जुलाई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। उधर, 22 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। 

- 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया और सोमवार को सुनवाई तय की।

इन विधायकों को नोटिस दिया गया

सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़ि‍या, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत।

विधानसभा की मौजूदा स्थिति

कुल सीटें : 200

बहुमत के लिए जरूरी : 101 

कांग्रेस : 107

पायलट खेमे के 19 विधायकों को छोड़कर कांग्रेस (107-19) = 88

भाजपा+रालोपा (72+3) = 75

अन्य (निर्दलीय: 13, रालोद : 1, बीपीटी : 2, सीपीएम: 2) कुल : 18


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