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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 29, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मोदी सरनेम मानहानि केस में आज सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, दो बार हो चुकी है पेशी

By Shashank PandeyEdited By:
Published: Fri, 29 Oct 2021 09:05 AM (IST)Updated: Fri, 29 Oct 2021 02:42 PM (IST)

मोदी सरनेम मानहानि के मामले में शुक्रवार को राहुल गांधी गुजरात के सूरत की एक स्‍थानीय अदालत में उपस्थित होंगे। ...और पढ़ें

मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज राहुल की पेशी।(फोटो: फाइल)
मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज राहुल की पेशी।(फोटो: फाइल)

नई दिल्ली/अहमदाबाद, एएनआइ। मोदी सरनेम मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को राहुल गांधी सूरत की एक अदालत में पेश होंगे। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी एवं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने के लिए भाजपा ऐसे मुकदमे कराती रहती है। कांग्रेस कई दशकों तक देश में सत्ता में रही। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं एवं प्रधानमंत्रियों के खिलाफ तरह-तरह के बयान दिए, लेकिन कांग्रेस नेता कभी भी उनके खिलाफ अदालत में नहीं गए।  दूसरी ओर कांग्रेस की गुजरात इकाई राहुल के दौरे को उत्सव में बदलने की तैयारी में जुटी है।

क्या है पूरा मामला ?

गुजरात मोढवणिक समाज के अध्यक्ष पूर्णेश मोदी की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में भादवि की धारा 499 व 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर संबोधित करने वाली आप्पतिजनक टिप्प्णी पर गुजरात में भाजपा विधायक पुरनेश मोदी द्वारा मामला दर्ज कराया गया था।पुरनेश मोदी वर्तमान में गुजरात सरकार में मंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार में उनके पास सड़क एवं भवन, परिवहन, नागरिक उड्डयन और पर्यटन तथा तीर्थ विकास विभाग का प्रभार है।  पूर्णेश अभी गुजरात के पर्यटन एवं परिवहन मंत्री हैं। इस मामले में राहुल सूरत की अदालत में दो बार पेश हो चुके हैं।

राहुल गांधी ने क्या कहा था ?

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी का सरनेम कॉमन क्यों है। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज करवाए थे।