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राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी होंगे देश के नए CVC, बिमल जुल्का बने मुख्य सूचना आयुक्त

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कोठारी और जुल्का को अगले सीवीसी और सीआईसी के रूप में चुना गया है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 11:15 AM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 11:33 AM (IST)
राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी होंगे देश के नए CVC, बिमल जुल्का बने मुख्य सूचना आयुक्त
राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी होंगे देश के नए CVC, बिमल जुल्का बने मुख्य सूचना आयुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त(Chief Vigilance Commissioner) बनाया गया है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कोठारी को नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है।

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इस समिति ने बहुमत के फैसले के साथ पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना है। वह केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कोठारी और जुल्का को अगले सीवीसी और सीआईसी के रूप में चुना गया है। संजय कोठारी और बिमल जुल्का दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

कांग्रेस ने किया फैसले का विरोध

सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन फैसलों का विरोध किया, लेकिन पैनल में अन्य सदस्यों का समर्थन किया गया जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ के राज्य मंत्री और कार्मिक जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और सचिव कार्मिक सी चंद्रमौली रहे। पैनल ने बहुमत से सुरेश पटेल को सतर्कता आयुक्त और अनीता पांडोव को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के औपचारिक अनुमोदन के बाद नियुक्तियों से संबंधित आदेश बुधवार को जारी होने की उम्मीद है।

क्या है CVC और CIC ?

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की निगरानी करने वाली स्वायत्त संस्था है। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से नियंत्रण से मुक्त है और केंद्र सरकार में सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, इसके अलावा विभिन्न प्राधिकरणों को योजना, क्रियान्वयन, समीक्षा और उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने की सलाह देता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार के तहत किया गया था और इसका सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अधिकार क्षेत्र है।


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