सीबीआइ और ईडी से बचने को सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने मूलभूत अधिकारों की रक्षा की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मेक्सिस और आइएनएक्स मीडिया के घोटाले में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने बेटे कार्ति के खिलाफ समन को देखते हुए उसके मूलभूत अधिकारों और निजता के अधिकार की रक्षा की दुहाई दी है।
मूलभूत अधिकारों की रक्षा की दुहाई देते हुए दायर की याचिका
वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता पलानीअप्पन चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके दावा किया है कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई कर रहे हैं। वह इन मामलों में बार-बार समन जारी करके बार-बार खिजाने वाली छापेमारी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता संविधान के तहत मिले अपने मूलभूत अधिकारों का बचाव और रक्षा करना चाहता है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, 19 (अभिव्यक्ति की आजादी) और अनुच्छेद 21 (निजता) के अधिकार की रक्षा करना चाहता हूं। वह अपनी निजता, जीने के अधिकार, सम्मानपूर्वक अपने परिवार के साथ जीने के अधिकार की रक्षा चाहते हैं।
चिदंबरम ने कहा कि सीबीआइ और ईडी राजनीतिक साजिश के तहत अपमानजनक तरीके से बार-बार छापेमारी कर रहे हैं। बार-बार समन भेज रहे हैं और अकारण ही लोगों से घंटों पूछताछ की जा रही है। फिक्सड डिपाजिट सीज किए जा रहे हैं। मीडिया को झूठी जानकारियां लीक की जा रही हैं। इससे मुझे और मेरे बेटे कार्ति और उससे जुड़े जनसामान्य लोगों और मेरे बेटे के दोस्तों को बहुत ही अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। चिदंबरम ने एक कानूनी मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके या उनके बेटे के नाम पर कोई एफआइआर दर्ज किए बगैर क्या सीबीआइ और ईडी उनके खिलाफ इन आरोपों की जांच कर सकते हैं?
चिदंबरम बोले- मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह और उनके बेटे ने पहले ही साफ कर दिया है कि इन मामलों में फारेन इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) के जरिए कोई भी गलत काम नहीं कराया गया है। सीबीआइ और ईडी ने जिन भी सरकारी अधिकारियों से अब तक पूछताछ की है, उन सभी ने यही कहा है कि इन दोनों मामलों में सभी मंजूरियां सामान्य हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआइ और ईडी की इन कार्रवाइयों में असली निशाना मैं ही हूं। लेकिन इन जांच एजेंसियों ने उन्हें या किसी सरकारी अफसर को इसमें आरोपी नहीं बनाया है।