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शरद गुट ने किया आश्वस्त, नहीं करेंगे JDU के तीर का इस्तेमाल

शरद यादव गुट द्वारा दिए गए आश्वासन को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सूचीबद्ध किया। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

By Edited By: Published: Thu, 10 May 2018 09:52 PM (IST)Updated: Fri, 11 May 2018 09:34 AM (IST)
शरद गुट ने किया आश्वस्त, नहीं करेंगे JDU के तीर का इस्तेमाल
शरद गुट ने किया आश्वस्त, नहीं करेंगे JDU के तीर का इस्तेमाल
style="text-align: justify;">नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। शरद यादव गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट को सुनिश्चित किया कि जब तक कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता तब तक वह जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के तीर चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

शरद यादव गुट द्वारा दिए गए आश्वासन को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सूचीबद्ध किया। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। ज्ञात हो कि शरद यादव गुट ने चुनाव आयोग के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमे आयोग ने पार्टी के नाम और पार्टी के निशान पर शरद गुट का दावा खारिज कर दिया था।

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जस्टिस रेखा पाली की बेंच में सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार गुट की तरफ से कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी शरद यादव गुट आदेश का उल्लंघन कर रहा है। जिसपर बेंच ने शरद गुट से शपथ पत्र की माग की थी।


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